पटना. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना मयंक वरवड़े के निदेश पर पटना शहर में शुक्रवार दिनांक 18.10.2024 से अतिक्रमण के विरूद्ध स्पेशल ड्राईव चलाया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना राजीव मिश्रा द्वारा सात टीम का गठन किया गया है। यह एक मल्टी-एजेंसी विशेष अभियान होगा जो पटना नगर निगम के पाँच अंचलों नूतन राजधानी अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, बांकीपुर अंचल, कंकड़बाग अंचल तथा अज़ीमाबाद अंचल के साथ-साथ नगर परिषद, दानापुर निजामत एवं नगर परिषद, फुलवारीशरीफ में चलाया जाएगा। इसमें प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशाम, पुल निर्माण निगम, दूरसंचार, वन प्रमंडल, विद्युत सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल रहेंगे। सभी सम्बद्ध पदाधिकारी अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
आयुक्त मयंक वरवड़े ने कहा कि अभी पर्व-त्योहार का समय है। आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाया जाना ज़रूरी है। नेहरू पथ, अटल पथ, बोरिंग रोड, डाकबंगला चौराहा, पटना जंक्शन, गांधी मैदान, कंकड़बाग, बाइपास एवं अन्य मुख्य मार्गों को जनहित में अतिक्रमणमुक्त रखना अत्यावश्यक है। इसमें कोई व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गठित की गई टीम शहर के मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाएगी, सड़कों पर अवैध व्यावसायिक गतिविधि करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी तथा सुगम यातायात हेतु प्रबंधन करेगी।
प्रत्येक टीम में दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों सहित महिला बल, पुलिस बल एवं लाठी बल को भी तैनात किया गया है। नगर निकायों से क़ार्यपालक पदाधिकारियों, नगर प्रबंधकों, मुख्य सफाई निरीक्षकों, कर्मियों वीडियोग्राफर को लगाया गया है।
आयुक्त श्री मयंक वरवड़े ने दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों सहित समूचे टीम को समय से अभियान पर उपस्थित होकर सफलतापूर्वक अभियान चलाने का निदेश दिया है।
फॉलो-अप टीम भी लगातार सक्रिय रहेगी।
इस फ़ेज़ में यह अभियान 28 अक्टूबर तक चलेगा। रोस्टरवार कई टीम कर्तव्य पर मुस्तैद रहेगी। आयुक्त द्वारा इसकी प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी तथा अभियान के परिणाम का ज़ायज़ा लिया जाएगा। इसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त मयंक वरवड़े ने कहा कि जनहित में अतिक्रमण उन्मूलन विशेष अभियान चलाया जाता है। नगर निगम सहित सभी सम्बद्ध विभागों एवं एजेंसियों के पदाधिकारियों द्वारा पूर्व के अभियानों में अच्छा काम किया गया है। खाली कराए गए जगहों पर वृक्षारोपण कार्य भी किया जाए। उन्होंने अभियान में शामिल सभी विभागों एवं एजेंसियों -प्रशासन, पुलिस, नगर निकाय, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, अग्निशाम, पुल निर्माण निगम, दूरसंचार, विद्युत, वन एवं अन्य विभाग- के अधिकारियों को आपस में सुदृढ़ समन्वय कायम करते हुए अभियान को सफल बनाने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिस बल को अतिक्रमण उन्मूलन अभियान में लगाएँ। संबंधित अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अतिक्रमण उन्मूलन अभियान का नेतृत्व करेंगे। प्रत्येक टीम में दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, नगर निकायों से कार्यपालक पदाधिकारियों, नगर प्रबंधकों, मुख्य सफाई निरीक्षकों, कर्मियों तथा वीडियोग्राफर की कर्तव्य स्थल पर ससमय उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
आयुक्त मयंक वरवड़े ने कहा कि जनहित में सड़कों, फुटपाथ एवं सर्विस रोड को अतिक्रमणमुक्त रखना आवश्यक है। सभी मुख्य मार्गों एवं प्रधान मार्गों (आर्टिरियल रोड तथा ट्रंक रोड) से अवैध वेंडिंग तथा अवैध पार्किंग को हटाएँ। किसी भी मार्ग पर किसी भी तरह की अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधि की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सुगम यातायात के लिए यह अनिवार्य है।
आयुक्त मयंक वरवड़े ने सम्पूर्ण नेहरू पथ- डाक बंगला चौराहा, आयकर गोलम्बर से राजाबाजार होते हुए रूपसपुर पुल, पटना जंक्शन क्षेत्र, मीठापुर, चिरैयाटांड पुल, अनीसाबाद, बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड, राजापुल सब्जी मंडी, गोलघर दीघा सड़क, दीघा बाजार, गाँधी मैदान के चारों तरफ, बारीपथ, हथुआ मार्केट, खेतान मार्केट, बाकरगंज, मुसल्लहपुर हाट, भिखना पहाड़ी, कदमकुआँ चूड़ी मार्केट, सब्जीबाग, मछुआटोली, मैकडोवल गोलम्बर, कंकड़बाग मेन रोड, ओल्ड बाईपास मुख्य सड़क से दोनों तरफ, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कम्पलेस, कंकड़बाग टेम्पू स्टैण्ड, मलाही पकड़ी, मसौढ़ी मोड़, बैरिया बस स्टैण्ड, गायघाट, अशोक राजपथ, गोला रोड, सगुना मोड़, दानापुर स्टेशन एवं अन्य सभी क्षेत्रों में नियमित तौर पर अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चलाने का निदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी तथा नगर कार्यपालक पदाधिकारी अभियान चलाने से पहले क्षेत्र में विधिवत माईकिंग कराएंगे। अतिक्रमण हटाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सुनिश्चित करेंगे। अतिक्रमण में प्रयुक्त सामानों की ज़ब्ती की जाएगी तथा नियमानुसार अर्थदंड लगाया जाएगा।
आयुक्त मयंक वरवड़े ने कहा कि इस कार्य हेतु नगर निकायों को समुचित शक्ति प्रदत्त है । अस्थायी अतिक्रमण की स्थिति में 5,000/- रुपया तथा स्थायी अतिक्रमण की स्थिति में 20,000/- रुपये का दंड लगाने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण में प्रयुक्त सामानों की नियमानुसार ज़ब्ती की जाए तथा अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध अर्थदंड लगाया जाए।
आयुक्त मयंक वरवड़े ने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि थानाध्यक्ष अतिक्रमण हटाने का विवरण स्टेशन डायरी में भी अंकित करें।