पटना नगरीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है : डीएम

पटना.  जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह एवं एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना राजीव मिश्रा द्वारा अवैध पटाखा कारोबार के विरूद्ध सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अभियान चलाने का निदेश दिया गया है। अधिकारीद्वय ने कहा कि अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पर सख़्ती से रोक लगायी जाए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के आलोक में राज्य के चार नगरीय क्षेत्रों यथा पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर, जहाँ विगत वर्ष परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब, बहुत खराब या गंभीर पायी गयी थी, वहाँ किसी भी प्रकार के पटाखों के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन दण्डनीय है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा भी इसके अनुपालन हेतु आदेश दिया गया है।

जिला प्रशासन, पटना सभी जिलेवासियों से आह्वान करता है कि पर्यावरण-अनुकूल दीपावली मनाएँ। पटाखों का प्रयोग न करें। पटाखों से निकलने वाला धुआँ, जिसमें हानिकारक रसायन होता है, हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँचाता है। आतिशबाजी/पटाखा में उपयोग किए जाने वाले बारूद एवं भारी धातुओं तथा रसायनों के उपयोग से वायु प्रदूषण में काफी वृद्धि होती है। इससे बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों तथा हृदय रोगियों को खतरा होने के साथ-साथ सभी प्राणी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है।

दीये जलाने में किरासन तेल का उपयोग न करें, क्योंकि इसके जलने से निकलने वाला धुआँ हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुँचा सकता है तथा हमारी आँखों में जलन, आँसू एवं धुंधलापन ला सकता है।

जिलाधिकारी, पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना ने जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु धावा दल को सतत क्रियाशील रखने तथा दोषियों के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निदेश दिया है।

डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा द्वारा प्रभावी नियंत्रण हेतु अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि:-

1. पटाखों के अवैध निर्माण, बिक्री, भंडारण तथा परिवहन के संबंध में थाना स्तर से आसूचना संकलित की जाए।

2. आसूचना के आधार पर चिन्हित व्यक्तियों अथवा संबंधित प्रतिष्ठानों के जाँच के उपरांत कार्रवाई की जाए।

3. पटाखों के निर्माण, बिक्री, परिवहन एवं भंडारण हेतु व्यक्तियों अथवा प्रतिष्ठानों की जांच शर्तों के अनुसार की जानी चाहिए।

4. अनुज्ञप्ति प्राप्त विस्फोटक सामग्रियों के बिक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की स्टॉक पंजी तथा वितरण पंजी का समय-समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापन किया जाए ताकि इसके अवैध व्यापार पर रोक लगाया जा सके।

5. पटाखों का निर्माण, भंडारण तथा बिक्री केन्द्र कभी भी घनी आबादी वाले इलाके में नहीं होना चाहिए, इसे सुनिश्चित करें।

6. पटाखों के निर्माण के लिए उपयोग किये जाने रासायनिक पदार्थों की उपलब्धता के स्रोतों का पता लगाकर उस पर रोक लगाने हेतु समुचित विधिसम्मत कार्रवाई करना आवश्यक है।

7. इस तथ्य पर निगरानी रखी जाए कि पटाखों के निर्माण की आड़ में रासायनिक पदार्थों/विस्फोटकों की आपूर्ति असामाजिक तत्वों को न हो ।

8. पटाखा निर्माण हेतु रासायनिक पदार्थों के भंडारण के दृष्टिकोण से संवेदनशील थानों को विशेष दिशा-निर्देश दिये जाने तथा सतर्क रहने की आवश्यकता है।

9. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।

10. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत जमानत पर छूटे अभियुक्तों का सत्यापन सुनिश्चित की जाए।

11. विस्फोटक पदार्थों के स्रोतों को चिन्हित की जाए।

डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को टीम गठित करते हुए सघन छापामारी करने का निदेश दिया है। अधिकारीद्वय ने कहा है कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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