मनेर थाना काण्ड संख्या 104/2005 में 21साल बाद दानापुर व्यवहार न्यायालय से मिला न्याय

दानापुर। आज दिनांक 30 अप्रैल 2026 को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार गुंजन द्धारा मंदिर से पानी ले जाने के विवाद में हुई मारपीट मामले में मनेर के नरहना निवासी अनिल सिंह व उर्मिला देवी को तीन वर्ष की सजा सुनाए। और, संतोष कुमार, सुषमा कुमारी को कुछ जुर्माना लगाकर और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। क्योंकि इनका प्रथम अपराध था।
एपीपी राम केश्वर प्रसाद ने बताया कि मनेर थाना कांड 104/05 में नरहना निवासी राघव राम सिंह के परिजन को अनिल सिंह, उर्मिला देवी, संतोष कुमार, सुषमा कुमारी ने तेज हथियारों से जानलेवा हमला किया था। विवाद का कारण शिव मंदिर के चापाकल से संतोष कुमार द्वारा घर के लिए पानी ले जाने मना करना था। ग्रामवासियों द्वारा सार्वजनिक रूप से मंदिर के चापाकल से घर के लिए पानी नहीं ले जाने का निर्णय लिया गया था।

अन्य धाराओं में भी सजा सुनाया गया और जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि सभी जख्मी को देने और सभी सजा साथ चलने का आदेश दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *